Digi Locker App : अब नहीं कटेगा चालान ,डॉक्युमेंट्स साथ नहीं होने पर करे ये काम

Vehicle Documents Update : अगर आप भी वाहन के कागज साथ नहीं होने की वजह से चालान कटने की परेशानी से त्रस्त तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि अब आपको अपने वाहन के साथ डाक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा करने के बावजूद भी आपका ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान नहीं कटेगा अब आप कहीं पर भी बिना डॉक्यूमेंट के शहर में घूम सकते हो. अब आपको यह लग रहा होगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है- क्या बिल्कुल ऐसा ही है अब बिना डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी के कहीं पर भी आसानी से बिना चालान के आ जा सकते हैं. आइए देखते हैं ऐसा कैसा संभव हो सकता है.
अब यह App बचाएगा चालान से
अगर आप अक्सर अपने वाहन के पेपर्स साथ रखना भूल जाते हैं और पुलिस द्वारा चेकिंग करने पर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से चालान काट दिया जाता है तो अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा ऐप आ गया है जो आपके सभी डॉक्यूमेंट को ऐप में स्टोर रखेगा इस ऐप का नाम है डिजिलॉकर ऐप (Digi Locker App ). इस ऐप को आप गूगल के प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हो.
इस ऐप को अपने एंड्राइड मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर करके सभी डाक्यूमेंट्स को जो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं इस ऐप में ऑटोमेटिक आधार कार्ड नंबर के साथ जो डॉक्यूमेंट जोड़ना चाहते हैं उसके नंबर डालकर सभी डॉक्यूमेंट चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हो ,साथ इंश्योरेंस ही नहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तक आप इस ऐप के अंदर अपलोड कर सकते हो और अगर आप अपने वाहन को लेकर बाहर जाते समय डॉक्यूमेंट भूल जाते हो और पुलिस द्वारा ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेक करने पर आप इस ऐप को ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो और यह सरकारी मान्यता प्राप्त ऐप ऐप है तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता।
ये Documents हो सकते है स्टोर
डीजी लॉकर ऐप केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप है जिसकी मदद से आप सभी सरकारी दस्तावेज को इस ऐप मैं स्टोर करके रख सकते हो जो आपके जरूरत के समय काम आ सकते हैं आइए जानते कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इस ऐप में स्टोर कर सकते हो-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- कोविड-19 सर्टिफिकेट
- क्लास 10th मार्कशीट
- 12th मार्कशीट
- ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
- राशन कार्ड
- कास्ट सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट