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Motor Vehicle Act 2023 : 1अप्रैल से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द , कही आपकी वाहन भी हो जायेगा चलन से बाहर

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Motor Vehicle Act 2023 : बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हाल ही भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव करने का फैसला किया है। जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने हाल ही में जारी किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ,अब 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 के बाद रद्द कर दिया जाएगा ,मतलब 1 अप्रैल के बाद 15 साल पुरानी वाहन सड़क पर चलने के लिए अमान्य माने जाएंगे।
कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि जिन पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है वह मान्य है या नहीं , पर सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, उन सभी वाहन का भी रजिस्ट्रेशन अमान्य माना जाएगा। 1 अप्रैल के बाद सभी 15 साल पुरानी वाहनों को स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज कराना होगा। आइए जानते हैं कि क्या आपका वाहन भी अब कबाड़ होने के कगार पर है।

नया मोटर वाहन अधिनियम 2023 : ये वाहन इस अधिनियम से बाहर

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सरकार के सेना के वाहन मोटर व्हीकल एक्ट 2023 में शामिल नहीं किया जाएंगे।इसके अलावा देश की रक्षा और कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव एवं परिचालन के उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। इन सब को छोड़कर सरकारी वाहनों को भी मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बताए गए तय समय के बाद Non-Registered वाहन माना जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के वाहन ,राज्य सरकार के वाहन ,केंद्र शासित प्रदेशों की वाहन, निगमों के वाहन ,स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू के वाहन , सरकारी स्वायत्त संस्थान इन सब के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को भी स्क्रैप कराना पड़ेगा।

1 अप्रैल 2023 से होंगे मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport And Highways) ने पिछले साल नवम्बर में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यह सन्देश दे दिया था की 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन जल्द रद्द किये जायेंगे उसके बाद सरकार के सभी लोगो से बातचीत के बाद इस निर्णय पर पंहुचा गया कि 1 अप्रैल 2023 से सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को Non -Registered Vehicle में बदल दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा स्क्रैप सेण्टर खोले जायेंगे, जहा आप अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते है और बदले में जो वैल्यू होगी वह आपको मिल जाएगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति के अंतर्गत निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान थी, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए इसकी अवधि 15 साल बाद निर्धारित की गई थी. जो अब नए संशोधित एक्ट के अनुसार ,1 अप्रैल से अमान्य माने जायेंगे .

क्या है मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर वाहन अधिनियम, Motor Vehicle Act भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1988 में पारित किया गया, सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसमें यातायात नियमों, वाहन बीमा, मोटर वाहनों के पंजीकरण, नियंत्रण परमिट और जुर्माने के प्रावधान हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ था। इसी अधिनियम को बदल कर अब 1 अप्रैल 2023 से अनुसरण में लाया जायेगा।

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