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Ola Uber Rapido में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक ,हो सकता है ₹10000 हजार तक का जुर्माना ,जाने पूरी ख़बर

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Ola Uber Rapido Bike Banned : अक्सर आपने अपने क्षेत्र में सफर करने के लिए बहुत बार ओला उबर रैपीडो की बाइक वाले परिवहन का इस्तेमाल किया होगा. क्योंकि हर इंसान के लिए इस प्रकार का सफर किफायती और जल्दी यात्रा पूरा करने के लिए ऐसी बाइक का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद था लेकिन हाल ही सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.
सरकार द्वारा जारी किए गए पब्लिक नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर आम पब्लिक द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी पर्सनल बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी या भारी कीमत के चालान काटा जाएगा. आइए जानते हैं सरकार द्वारा इस नोटिस के प्रस्ताव के पीछे क्या उद्देश्य है सरकार द्वारा क्यों इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है.

मोटर अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

परिवहन विभाग की सार्वजनिक सूचना पत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन जो प्राइवेट तौर पर रजिस्टर है लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से व्यवसायिक कमर्शियल सेवाएं दे रहे हैं जिसमें रेंट देना या फिर ride-sharing करना शामिल है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है इस प्रकार के वाहनों का उपयोग पंजीकरण शर्तो का एक उल्लंघन है जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 192 के तहत दंडनीय है. इस प्रकार के अपराध हेतु ₹5000 का ढंड तथा दूसरे एवं आगे अपराध हेतु वाहनों को जप्त करने के अलावा ₹10000 दंड सहित कारावास भी हो सकता है जिससे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

क्यों उठाया गया ये क़दम

वैसे यह नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित कराना है हाल ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को जारी पब्लिक नोटिफिकेशन मैं यह साफ कर दिया है कि प्राइवेट बाइक को कमर्शियल इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. दिल्ली से पहले भी यह कदम अन्य राज्यों द्वारा उठाया गया है. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी यह नियम लागू कर दी गया है इससे राजस्व की हानि होती है जिससे यह है संगीन अपराध में से एक माना जाता है.

सरकार के द्वारा पारित आदेश के अनुसार एग्री ग्रेटर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ऐसे सारे ऐप के ऊपर भी कार्यवाही करने की बात की गई है जो बाइक राइड शेयरिंग एवं किराए पर उपलब्ध कराते हैं. ऑनलाइन एग्रीगेटर ऐसा काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सीधा ₹1,00,000 तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

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