TRAI का नया आदेश :10 अंको वाले ये मोबाइल नंबर 30 दिन में बंद नहीं किये तो होगी कार्रवाई ,जाने अभी नया आदेश

Latest Update TRAI :TRAI (Telecom Regulatory Authority of India), अगर आप भी टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रमोशनल कॉल या मैसेज से परेशान है तो अब दूरसंचार नियायक प्राधिकरण यानी TRAI ने हाल ही एक नया आदेश जारी किया है. जिससे टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. ट्राई के अनुसार अब मोबाइल फोन यूजर को परेशान करने वाले प्रमोशनल कॉल और मैसेज भेजने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनी 10 डिजिट वाले नंबर से इमोशनल मैसेज या कॉल करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. आइये जानते है TRAI ने और क्या आदेश दिये है.
टेलीमार्केटिंग कम्पनी पर होगी कार्रवाई
TRAI के आदेश के अनुसार काफी टेलीकॉम कंपनियां प्रचार के लिए भेजने वाले अनरजिस्टर्ड 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अगर कर रही है तो अब से ऐसा नहीं कर सकते। अब ट्राई चाहती है की नॉर्मल कॉल और प्रमोशन कॉल के बीच अंतर रखा जाए इसके लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियों को खास तरह का नंबर जारी किया जाता है जिससे यूजर्स काम कॉल और प्रमोशन कॉल के बीच फर्क को समझ सके.
TRAI, Telecom Regulatory Authority of India के अनुसार ,अब अगर इस आदेश की पालना नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब टेलीमार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन के भीतर ऐसे 10 नंबर वाले प्रमोशनल कॉल और मैसेज को बंद करना होगा. अगर इसके बाद भी उल्लंघन करते पाया गया तो टेलीकॉम मार्केटिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिन के अंदर इन नियमों का लागू करने का आदेश दिया गया.
अगर आप कर रहे है इस नम्बर इस्तेमाल तो आज ही करे बंद
अगर आप किसी टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं तो अब से ट्राई के इस आदेश की अनु पालना करनी होगी यानी अगर आप 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अपने कंपनी सर्विस प्रोडक्ट या किसी भी चीज का प्रमोशन मैसेज या कॉलिंग करते हैं तो अब आपका यह 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर बंद करना होगा नहीं तो आपका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है साथ में आप के खिलाफ कार्यवाही भी कर की जा सकती है
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