पेमेंट गलत UPI आईडी पर होने पर क्या करे ? कैसे और कहाँ करे शिकायत , जानें आसान तरीके

UPI Payment Update : जैसा कि आप जानते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानि यूपीआई आने के बाद डिजिटल पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. अब लोग पैसा भेजने के लिए यूपीआई के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं. यूपीआई के इस तरीके से आसानी से पेशा भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं. लेकिन इसी बीच अगर पैसे भेजते समय गलती हो जाए और पेमेंट गलत UPI आईडी पर हो जाए तो क्या करें ? आज हम इस लेख में यह जाने वाले हैं कि पेमेंट गलत यूपीआई आईडी पर होने पर क्या करें ? कैसे और कहां इसकी शिकायत करें ?
पेमेंट गलत UPI आईडी पर होने पर क्या करे ?
यूपीआई पेमेंट करते समय अगर गलती से गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट हो जाए तो आप नीचे गए इन तरीकों से शिकायत करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं या सही यूपीआई आईडी पर भेज सकते हैं इसके लिए कुछ तरीके जिनकी मदद से आप अपना पैसा वापस मंगवा सकते हैं बताए गए हैं-
- Customer Care Support
- Complaint On NPCI Portal
- Contact To Bank
Customer Care Support
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता को सबसे पहले पेमेंट सर्विस प्रदाता को इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए यानी GooglePay ,PhonePe, Paytm या UPI App के कस्टमर केयर सपोर्ट में रिपोर्ट करके या कॉल करके आपको अपने द्वारा गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट करने की जानकारी दें. उनको ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर पेमेंट रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करें। इस तरीके से आप पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं.
Complaint On NPCI Portal
अगर आपको पेमेंट सर्विस प्रदाता कंपनी के कस्टमर सर्विस से कोई मदद नहीं मिलती है तो आप उसके बाद NPCI के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते है. इसके लिए नीचे कुछ स्टेप दिए गए जिनको फॉलो करके आप शिकायत कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको एनपीसीआई(NPCI ) की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके बाद होम पेज पर what we do tab के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- उसके बाद UPI के विकल्प क्लिक करें
- फिर उसके बाद Dispute Redressal Mechanism को सेलेक्ट करें
- उसके बाद कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल को एंटर करें जिसमें आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ,ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना होगा
- गलत यूपीआईडी पर पेमेंट होने का कारण पूछा जाए तो वहां पर Incorrectly Transferred to another account को सेलेक्ट करें
- लास्ट में कंप्लेंट को सबमिट करें।
Contact To Bank
अगर आपको इन दोनों तरीकों से भी समाधान नहीं मिले तो आपको पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक और जिस अकाउंट पैसा भेजा गया है उस बैंक के पास अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। यह शिकायत आप PSP/TPAP ऑनलाइन ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपको फिर भी समाधान नहीं मिले तो आप RBI के अनुसार 30 दिनों के बाद आप डिजिटल शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, कोई भी लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.लोकपाल के पास यह शिकायत लिखकर या फैक्स करके भीं कर भी कर सकते हैं.
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